✅💰 बकाया बिल पर राहत! बिजली उपभोक्ताओं को जुर्माना/ब्याज में 100% तक छूट, ‘समाधान योजना’ फरवरी 2026 तक मौका 🗓️

शेयर करे

बड़वानी।

​प्रदेश सरकार ने बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ‘समाधान योजना 2025-26’ शुरू कर दी है। यह योजना 3 नवंबर से शुरू होकर फरवरी 2026 तक जारी रहेगी, जिसके तहत उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिल के सरचार्ज (विलंबित भुगतान अधिभार) में बड़ी छूट मिलेगी।

​विद्युत कंपनी के स्वप्निल डावर ने बातया कि यह योजना उन विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है, जिनकी आर्थिक स्थिति या अन्य कारणों से बिजली बिल का भुगतान नहीं हो सका है और उनका सरचार्ज काफी बढ़ गया है।

दो चरणों में मिलेगी सरचार्ज में रियायत

​बिल के भुगतान पर सरचार्ज में छूट तीन नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक रहेगी और यह दो चरणों में प्रदान की जाएगी। पहला चरण तीन नवंबर से 31 दिसंबर तक होगा, जिसमें उपभोक्ताओं को 60% से 100% तक सरचार्ज माफ होगा। दूसरा चरण एक जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक होगा, जिसमें 50% से 90% तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए एक मुश्त (Lump Sum) और छह किस्तों में भुगतान की सुविधा भी मिलेगी।

पात्रता और डिफॉल्टर नियम

​योजना में घरेलू (एलवी-1), गैर-घरेलू (एलवी-2), कृषि (एलवी-5, एचवी-5) और औद्योगिक (एलवी-4, एचवी-3, एचवी-4) श्रेणी के वे उपभोक्ता शामिल किए गए हैं, जिनकी बकाया राशि तीन माह या उससे अधिक अवधि की है। हालांकि, सरकारी कनेक्शनों को छूट के दायरे में नहीं लिया जाएगा।

​किस्तों में भुगतान के लिए विलंबित भुगतान सरचार्ज की छूट का लाभ लेने हेतु, घरेलू और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को कुल बकाया का 10 फीसदी एवं गैर-घरेलू व औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को कुल बकाया का 25 फीसदी भुगतान कर पंजीयन कराना होगा। यदि उपभोक्ता दो किस्तों का भुगतान, दूसरी किस्त की तय तिथि तक नहीं करता है, तो ऐसे उपभोक्ता को डिफॉल्टर मानकर योजना के लाभ से वंचित किया जाएगा और अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा।

विद्युत कंपनी जगह-जगह शिविर लगाकर उपभोक्ताओं को इस योजना की जानकारी दे रही है और उनके पंजीयन करा रही है।