2019 बस दुर्घटना पर फैसला: यात्री की मौत के बाद लापरवाही के आरोप में ड्राइवर और कंडक्टर को 2 वर्ष की जेल

शेयर करे

बड़वानी, 28 नवम्बर 2025।

​यात्री बस की छत पर लापरवाहीपूर्वक सवारी बैठाने के एक गंभीर मामले में, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेंधवा, श्री शुभम मोदी ने अपने फैसले में बस के ड्राइवर और कंडक्टर को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।

​न्यायालय का फैसला और दण्ड

​न्यायालय ने आरोपी प्यारसिंह (चालक) और सियानसिंह उर्फ सायसिंह (परिचालक) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए (लापरवाही से मृत्यु कारित करना) के तहत दोषी पाया। उन्हें 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3-3 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

​अभियोजन की ओर से पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, सेंधवा द्वारा की गई।

​घटना का विवरण

​अभियोजन सहायक मीडिया प्रभारी श्री राजमलसिंह अनारे द्वारा बताया गया कि यह घटना 05 अप्रैल 2019 को हुई थी। फरियादी धमलीबाई और उनके पति सुमला सेंधवा से सामान खरीदकर यात्री बस में बैठकर सेंधवा से मोहाला अपने घर जा रहे थे।

​रास्ते में नवलपूरा में बस के चालक प्यारसिंह और परिचालक सियानसिंह ने सुमला को बस से नीचे उतारकर लापरवाहीपूर्वक बस की छत पर बैठा दिया। दिन के करीब 4:30 बजे जब बस हिंदली काकड़ पर पहुंची, तो रोड़ से निकले हुए बिजली के नीचे वाला सपोटिंग तार सुमला के गले में फंस गया। गले में फांसी लगने के कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

दुर्घटना के बाद बस चालक और परिचालक बस को मौके पर छोड़कर भाग गए। बस में बैठे एक यात्री ने डायल 100 को फोन कर सूचना दी। डायल 100 वाहन मौके पर आई और फरियादी के पति की लाश को नीचे उतारा गया। इसके बाद शव को सरकारी अस्पताल सेंधवा लाया गया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना सेंधवा ग्रामीण में धारा 304 ए का मामला पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अब यह फैसला सुनाया गया है।