ड्रग्स तस्कर को 10 साल की कठोर जेल: सेंधवा के युवक को 3600 नशीली गोलियों के साथ पकड़ा था, कोर्ट ने कहा—युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा नशे का कारोबार

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बड़वानी, 03 फरवरी 2026।

निमाड़ दस्तक न्यूज़ (ब्यूरो रिपोर्ट)

​बड़वानी के विशेष न्यायालय (NDPS) ने नशे के अवैध कारोबार में लिप्त एक आरोपी के खिलाफ ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश श्री रईस खान ने अवैध रूप से ड्रग सप्लाई करने वाले आरोपी विक्की पिता दीपक परमार (निवासी चारण मोहल्ला, सेंधवा) को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

नारकोटिक्स सेल इंदौर की बड़ी कार्रवाई

​यह मामला इंदौर नारकोटिक्स सेल की सतर्कता से सामने आया था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी सेंधवा बायपास तिराहे पर किसी पार्टी को ‘अल्प्राजोलम’ टेबलेट्स की बड़ी खेप सप्लाई करने वाला है। उप निरीक्षक पंचान और उनकी टीम ने मौके पर घेराबंदी कर आरोपी विक्की को दबोचा। तलाशी लेने पर उसके पास मौजूद प्लास्टिक की थैली से 3600 नशीली गोलियां (240 स्ट्रिप) बरामद हुई थीं, जिनके संबंध में वह कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका।

न्यायालय की सख्त टिप्पणी: युवा पीढ़ी का भविष्य खतरे में

​सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने मादक पदार्थों की बढ़ती बिक्री और समाज पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को अत्यंत गंभीर माना। न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि:

​”नशे का यह कारोबार देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है और नवयुवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई आवश्यक है।”

अभियोजन की प्रभावी पैरवी

प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने मजबूती से पैरवी की। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तथ्यों को सिद्ध मानते हुए न्यायालय ने आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड न भरने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।