छिंदवाड़ा जिले में औषधि कोल्ड्रिफ कफ सिरप एवं नेस्ट्रो-डीएस कप सिरप के उपयोग से बच्चों को गंभीर दुष्परिणाम होना पाया है। इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा कोल्ड्रिफ कफ सिरप एवं नेस्ट्रो-डीएस कफ सिरप के साईड इफेक्ट के कारण उक्त सीरप को प्रतिबंधित किया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेखा जमरे से प्राप्त जानकारी अनुसार 10 अक्टूबर को गठित टीम द्वारा गोल्डन मेडिकल ऐजेंसी बड़वानी में जांच की गई। जांच के दौरान प्रतिबंधित औषधि नही पाई गई। परन्तु सायरप रेस्पिफ्रेश टीआर अन्य बैचो की पाई गई। जिस पर एतिहार्थ के तौर पर आगामी आदेश तक विक्रय करने से रोक नाट फार सेल लिखकर अलग बाक्स में रखा गया है। सीएमएचओ ने समस्त औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि प्राप्त एडवायजरी में उल्लेखित औषधियों का विक्रय रजिस्टर मेडिकल प्रेक्टिसनर के पर्चे के बिना नही किया जावे।
मेडिकल दुकानों का स्वास्थ्य विभाग ने किया निरीक्षण



