चायनीज मांजे का विक्रय और उपयोग प्रतिबंधित 🚫, बड़वानी पुलिस ने मकर संक्रांति से पहले शुरू किया विशेष चैकिंग अभियान 🚨

शेयर करे

बड़वानी, 03 दिसम्बर 2025।

पुलिस अधीक्षक बड़वानी, श्री जगदीश डावर के नेतृत्व और दिशा निर्देश में आगामी मकर संक्रांति त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जिले में चायनीज मांजे के विक्रय और उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक विशेष चैकिंग अभियान चलाया गया है।

🚫 प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्यवाही

​इस अभियान के तहत जिले के सभी थाना क्षेत्रों में दुकानों और पतंगबाज़ों पर व्यापक चेकिंग की गई। पुलिस ने दुकानदारों और नागरिकों को स्पष्ट बताया कि कलेक्टर के आदेशानुसार चायनीज मांजे का विक्रय और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

​पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या विक्रेता चायनीज मांजे का विक्रय या उपयोग करते पाया जाता है, तो उनके खिलाफ धारा 163 BNSS एवं अन्य संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

​⚠️ नागरिकों को किया जागरूक

​इस दौरान नागरिकों को चायनीज मांजे के खतरों के बारे में भी जागरूक किया गया। पुलिस ने बताया कि इसके उपयोग से मानव और पशु-पक्षियों को गंभीर चोटें, पैर या सिर कटने जैसी गंभीर दुर्घटनाएँ हो सकती हैं।

पुलिस ने सभी दुकानदारों और नागरिकों से अपील की है कि वे केवल सुरक्षित और वैध मांजा का ही उपयोग करें और मकर संक्रांति त्यौहार को सुरक्षित रूप से मनाएँ।