“दीपावली पूर्व थाना बड़वानी पुलिस की सख्त कार्रवाई                                  हिंगोट विस्फोटक पर रोक, 12 व्यक्तियों से 1-1 लाख के बंधपत्र निष्पादित”                         

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दीपावली एवं पड़वा पर्व के दौरान जन-धन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी बड़वानी श्रीमती जयति सिंह ने आदेश जारी किया कि बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने वाले हिंगोट में विस्फोटक पदार्थ भरना, उसका निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय या चलाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री जगदीश डावर ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि दीपावली एवं पड़वा पर्व के दौरान हिंगोट में विस्फोटक पदार्थ भरने या चलाने जैसी गतिविधियों पर सतर्कता और कड़ी निगरानी रखी जाए। अतिरिक्त पुलिस  अधीक्षक श्री धीरज बब्बर एवं एसडीओपी पुलिस अनुभाग श्री दिनेश सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बड़वानी श्री दिनेश सिंह कुशवाह ने इस आदेश के अनुपालन में सख्त कार्रवाई करते हुए पूर्व में हिंगोट विस्फोटक अपराधों में संलिप्त 12 व्यक्तियों की सूची तैयार की और न्यायालय में प्रस्तुत कर 1-1 लाख रुपये के बंधपत्र 6 माह के लिए निष्पादित कराए।

*व्यक्तियों की सूची:*

1. शिवम पिता किशन वर्मा, उम्र 23 वर्ष, गुरुवा मोहल्ला, बड़वानी।

2. सुनील उर्फ सोनू पिता भुरालाल प्रजापत, उम्र 39 वर्ष, राजघाट बसाहट, बड़वानी।

3. सुमित पिता मुकेश कहार, उम्र 23 वर्ष, गुरुवा मोहल्ला, बड़वानी

4. प्रदीप उर्फ पप्पू पिता संजय मकवाने, उम्र 20 वर्ष, चुनाभट्टी, बड़वानी।

5. रितेश उर्फ ईतु पिता अनिल कोली, उम्र 29 वर्ष, ग्राम तलुन।

6. कुन्दन पिता रमू वर्मा, रानीपुरा, बड़वानी।

7. सुमित पिता अशोक, रानीपुरा, बड़वानी।

8. रोहित पिता रमेश, रानीपुरा, बड़वानी।

9. अभय पिता दिनेश वर्मा, रानीपुरा, बड़वानी।

10. छोटू उर्फ देवांश सेन, नाई मोहल्ला, बड़वानी।

12. सावन पिता सुनील मावी, उम्र 21 वर्ष, रानीपुरा, बड़वानी।

11. उत्कर्ष पिता भगवान मुकाती, उम्र 18 वर्ष, चुनाभट्टी, बड़वानी।

“हिंगोट चलाने जैसी खतरनाक परंपराओं से मानव जीवन को गंभीर खतरा है। पुलिस आमजन से सहयोग की अपील करती है ताकि दीपावली पर्व शांति और सुरक्षा के साथ मनाया जा सके।”