13 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन 4756 प्रकरणों पर होगी सुनवाई विद्युत मामलों में मिलेगी विशेष छूट

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बड़वानी, 10 दिसम्बर 2025।

​राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार, आगामी 13 दिसम्बर को जिला न्यायालय बड़वानी सहित सभी तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी की अध्यक्षता में यह आयोजन संपन्न होगा।

​17 खण्डपीठों का गठन और प्रकरणों की संख्या

​नेशनल लोक अदालत के संबंध में बुधवार को जिला न्यायालय के एडीआर भवन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेष न्यायाधीश ने जानकारी दी कि 13 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में कुल 929 लिटिगेशन प्रकरण एवं 3827 प्रिलिटिगेशन प्रकरण, यानी कुल 4756 प्रकरण सुनवाई के लिए रखे जाएँगे।

​इन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए कुल 17 खण्डपीठों का गठन किया गया है।

​विद्युत मामलों में विशेष छूट का प्रावधान

​नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत लंबित प्रकरणों में उपभोक्ताओं को विशेष छूट दी जाएगी। यह छूट निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, और 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लागू होगी:

1. प्री-लिटिगेशन स्तर पर छूट:

  • ​कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
  • ​आकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात लगने वाले 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर के संपूर्ण ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

2. लिटिगेशन स्तर पर छूट:

  • ​कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
  • ​आकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात लगने वाले 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर के संपूर्ण ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।