कलेक्टर का सख्त आदेश: अब बिना हेलमेट कलेक्टोरेट में नहीं मिलेगी एंट्री, अधिकारी हों या आम जनता, नियम सबके लिए समान

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बड़वानी, 02 फरवरी 2026।

निमाड़ दस्तक न्यूज़ (ब्यूरो रिपोर्ट)

​सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और हेलमेट के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब जिला कलेक्टोरेट कार्यालय परिसर में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

अधिकारी-कर्मचारियों पर भी लागू होगा नियम

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह नियम केवल आम जनता के लिए ही नहीं, बल्कि कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी अनिवार्य है। अब कलेक्टोरेट परिसर के भीतर प्रवेश करने वाले हर दोपहिया वाहन चालक को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।

मोटरयान अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना उद्देश्य

इस आदेश के पीछे मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम 2019 के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है। कलेक्टर कार्यालय भवन के परिसर में आने वाले हर व्यक्ति से अपेक्षा की गई है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर ही आएं। प्रशासन का मानना है कि जब सरकारी दफ्तरों से इस नियम की शुरुआत होगी, तो समाज में भी सकारात्मक संदेश जाएगा।

सुरक्षा की दिशा में अहम कदम

अक्सर देखा जाता है कि लोग शहर में हेलमेट लगाने से कतराते हैं, जिससे दुर्घटना की स्थिति में सिर में गंभीर चोट लगने का खतरा बना रहता है। कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह की इस पहल को जिले में सड़क सुरक्षा की दिशा में एक ‘रोल मॉडल’ कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।