अलीराजपुर 18 मई, 2026 |
निमाड़ दस्तक न्यूज़ (रफीक कुरैशी – ब्यूरो रिपोर्ट) ✍️
अलीराजपुर जिले में शांति, कानून व्यवस्था और ध्वनि प्रदूषण निवारण के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी कड़ी में बीती रात कोतवाली पुलिस ने सेमलपाटी में नियमों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने, हुड़दंग करने और आपस में भिड़ने वाले तत्वों के खिलाफ बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से दो डीजे वाहनों को जब्त कर संचालकों और आयोजकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।
डीजे की धुन पर आमने-सामने हुए दो पक्ष, हुआ पथराव
पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह ने बताया कि 18 मई की रात करीब 01:30 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना मिली कि सेमलपाटी में विवाह समारोह के दौरान दो अलग-अलग डीजे वाहनों पर अत्यंत तीव्र आवाज में संगीत बजाया जा रहा है। तेज डीजे बजाने की बात को लेकर वहां विवाद की स्थिति बन रही थी।
सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा। वहां आईसर वाहन (MP41GA0162) और (GJ06 BV9649) पर बिना अनुमति के तेज डीजे बजाया जा रहा था। संगीत की धुन पर नाच रहे दो समूह आपस में भिड़ गए और एक-दूसरे को अश्लील व भड़काऊ गालियां देने लगे। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उग्र होकर समर्थकों ने आपस में पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए त्वरित बल प्रयोग कर हुड़दंगियों को खदेड़ा और स्थिति पर काबू पाया। इस पथराव में किसी को चोट नहीं आई है, हालांकि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है।
अवैध रूप से मॉडिफाइड थे वाहन, नहीं थी अनुमति
जब पुलिस टीम ने डीजे संचालकों से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध अनुमति पत्र मांगा, तो वे उसे पेश नहीं कर सके। यह जिला दंडाधिकारी आलीराजपुर के पूर्व आदेश का स्पष्ट उल्लंघन था। इसके अलावा दोनों व्यावसायिक वाहनों को नियमों के विरुद्ध जाकर अवैध रूप से मॉडिफाइड कर डीजे वाहन में बदला गया था, जो परिवहन नियमों का गंभीर उल्लंघन है। पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों आईसर वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया।
बजाने वाले और बुलवाने वाले दोनों पर मामला दर्ज
पुलिस ने इस कृत्य के लिए डीजे बजाने वाले (संचालक) और डीजे मंगवाने वाले (आयोजक) दोनों ही पक्षों को समान रूप से दोषी माना है। पुलिस ने आरोपी वाहन चालकों:
- सुनील पिता हेमरसिंह रावत (उम्र 28 वर्ष, निवासी गुनेरी वालपुर)
- राकेश पिता नाहरसिंह डावर (उम्र 25 वर्ष, निवासी कोदली)
तथा बिना अनुमति डीजे बुक करने वाले आयोजकों:
3. आदित्य किराड (निवासी घोंघसा)
4. नागुसिंह सिसोदिया (निवासी कानपुर)
के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296बी, 223क, 125, मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया है।
एसपी की चेतावनी: नियम तोड़े तो खैर नहीं
पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह ने सख्त लहजे में सचेत किया है कि जिले में ध्वनि प्रदूषण, शासन के नियमों का उल्लंघन और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में भी यदि बिना अनुमति या निर्धारित समय के बाद डीजे बजाया गया, तो बजाने वाले और बुलवाने वाले दोनों पर समान कार्रवाई कर वाहन जब्त किए जाएंगे।
कार्रवाई में इनकी रही मुख्य भूमिका
इस मुस्तैद कार्रवाई में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक सोनू सिटोले, उपनिरीक्षक अजय वास्कले, सहायक उपनिरीक्षक रामकुमार यादव, जयेंद्र नायक, प्रधान आरक्षक बाबूसिंह भूरिया, आरक्षक सूरत, रमेश, मुकेश, गणपत, हीरालाल, दिनेश, सेवकराम और सैनिक अनिल की अत्यंत सराहनीय भूमिका रही।





