बड़वानी में कल लगेगी नेशनल लोक अदालत; बिजली बिल, जलकर और संपत्ति कर में मिलेगी भारी छूट, प्रधान जिला न्यायाधीश ने दी जानकारी

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बड़वानी, 08 मई 2026। निमाड़ दस्तक न्यूज़ (ब्यूरो रिपोर्ट) ✍️

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार, शनिवार 09 मई को जिला न्यायालय बड़वानी सहित समस्त तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री महेन्द्र कुमार जैन ने प्रेस वार्ता कर लोक अदालत की तैयारियों और दी जाने वाली छूट की विस्तृत जानकारी साझा की।

18 खंडपीठों में होगा 4979 प्रकरणों का निराकरण

श्री जैन ने बताया कि इस लोक अदालत के लिए जिले में कुल 18 खंडपीठों का गठन किया गया है। इसमें लिटिगेशन के 864 और प्रिलिटिगेशन के 4115 प्रकरणों को आपसी सहमति से निराकरण के लिए रखा जाएगा। लोक अदालत का मुख्य आकर्षण बिजली बिल, संपत्ति कर और जलकर के बकाया मामलों में मिलने वाली भारी छूट है।

बिजली बिलों में राहत: विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत घरेलू, कृषि और 5 किलोवाट तक के गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को प्री-लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व में 30% और ब्याज में 100% की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व में 20% की राहत मिलेगी।

नगर पालिका बकाया (संपत्ति कर व जलकर):
नगर पालिका के बकाया मामलों में अधिभार (सरचार्ज) पर विशेष छूट दी जा रही है। संपत्ति कर में 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 100% तक की छूट मिलेगी। वहीं जलकर में 10 हजार तक के बकाया पर अधिभार में 100% की छूट का प्रावधान है।

जरूरी शर्त:

यह छूट केवल एक बार ही दी जाएगी। छूट के बाद शेष राशि दो किश्तों में जमा की जा सकेगी, जिसमें से 50% राशि लोक अदालत के दिन ही जमा करना अनिवार्य होगा।